छठघाट पर पटाखा बेचने छोड़ने समेत कई मामले में प्रतिबंध लगी रहेगी
संपादक कृष्ण कुमार संजय
समस्तीपुर अनुमंडल दंडाधिकारी ने छठपूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संधारण हेतु 11से14नवम्बर के मध्याहन तक समस्तीपुर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 अंतर्गत निम्नांकित प्रतिबन्ध लगाए है जैसे कि गंडक नदी सहित अन्य नदियों पोखर तालाबो में सरकारी नाव को छोड़ कर किसी प्रकार का निजी नाव नही चलाया जायगा।छठ घाटों पर कोई भी व्यक्ति पटाखे नही बेचेगा और न ही छोड़ेगा।घाटों पर अस्त्र शस्त्र भाला गंडासा या घातक हथियार लेकर चलने  के साथ डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।छठ घाट के आसपास ताड़ी शराब मदिरा की बिक्री नही की जायेगी ।इन सब आदेश के उल्लंघन करने  वालों के विरुद्ध अनुशासनिक करवाई की जायेगी।इस निर्देश की जानकारी सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी थाना अध्यक्ष ओपी अध्यक्ष को भी दे दी गई है

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