बड़ी खबर आ रही है झारखंड की राजधानी रांची से. राजद सुप्रीमो
लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार मामले में जमानत झारखंड हाईकोर्ट ने दे दी है. जस्टिस एके सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव के बेल पर सुनवाई हुई और उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया.
आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने देवघर कोषागार मामले में साढे 3 साल की सजा मेरे से आधी आधी से ज्यादा पार कर लेने के बिना पर कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी. जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी.
इस से पहले जो 5 जुलाई को सुनवाई हुई थी. उस सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में दलील पेश की थी. जिसके एवज में आज 12 जुलाई को डिफेंस के वकीलों ने अपनी तरफ से दलीलें रखी. इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी भी जस्टिस एके सिंह ने मंगवाई थी. इन सभी बिंदुओं पर सुनवाई होने के बाद लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट में बेल दे दिया.

फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकते लालू प्रसाद

झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बेल मिलने के बाद उनको बड़ी राहत मिली है. लेकिन लालू प्रसाद फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं. दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उनके लिए आगे की राह आसान हो गई है. उम्मीद की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को दुमका और चाईबासा मामले में भी बेल मिल जाएगी.

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