हरदा 13 फरवरी 2020/ आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल के आदेशानुसार, जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा सुबह नेहरू स्टेडियम के सामने स्थित श्री धी मिल्क पार्लर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लगभग 500 मि.ली. के 20 पैकेट पुरानी तिथि के पाए गए, जिन्हें नष्ट करवाया गया तथा विक्रय हेतु रखे श्री धी मिल्क का नमूना जांच हेतु लिया गया। इसके पश्चात जिला खाद्य एवम औषधि प्रशासन की टीम द्वारा साँई मंदिर के पास स्थित कलस सांची मिल्क पार्लर का निरीक्षण किया गया, खाद्य लायसेंस देखा गया, तथा शुध्दता की जांच हेतु सांची दूध का नमूना लिया गया । दोनों दूध के नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए । ऐसे सभी दूध विक्रेता, दूध डेयरी संचालक जिन्होंने अभी तक खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन नही लिया है, या लेने के पश्चात उसका नवीनीकरण आज तक नही कराया है, वे अतिशीघ्र करा लेवे । खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियमानुसार बिना खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन के खाद्य प्रतिष्ठान का संचालन करना एक दंडनीय अपराध है ।
सुनील राजपूत ब्यूरो चीफ हरदा

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